वृंदावन में अवैध होर्डिंग्स पर नगर निगम का बड़ा प्रहार9 फर्मों पर ₹13.30 लाख का जुर्माना, एक हफ्ते में हटाने के आदेश

वृंदावन में अवैध होर्डिंग्स पर नगर निगम का बड़ा प्रहार
9 फर्मों पर ₹13.30 लाख का जुर्माना, एक हफ्ते में हटाने के आदेश

संवाददाता आलोक तिवारी 
नगर निगम मथुरा–वृंदावन द्वारा वृंदावन जोन क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापन पटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस अभियान में कुल 9 फर्मों/संस्थानों पर 13 लाख 30 हजार रुपये का भारी जुर्माना ठोका गया है।
अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ यह कार्रवाई अपर नगर आयुक्त सी.पी. पाठक के नेतृत्व में की गई। अभियान में सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक, कर अधीक्षक हरिकृष्ण गुप्ता और राजस्व निरीक्षक मुकेश सिंह शामिल रहे। टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना अनुमति लगे विज्ञापन पटों का विधिवत चिन्हांकन किया।
नगर निगम द्वारा यह कार्रवाई नगर निगम मथुरा–वृंदावन (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण एवं वसूली) उपविधि–2019 के अंतर्गत की गई। नियमों के उल्लंघन पर विभिन्न फर्मों और संस्थानों पर भारी जुर्माना निर्धारित किया गया।
इन पर गिरी गाज
जालान परिवार, वृंदावन – ₹1,00,000
गौरिशंकर धाम आश्रम – ₹1,10,000
आनंदम धाम पीठ – ₹2,30,000
वृंदावन स्टेट – ₹2,50,000
सुलतानिया परिवार – ₹1,40,000
डॉ. एम.पी. गौतम – ₹1,00,000
विवान होटल – ₹1,00,000
वृंदावन पब्लिक स्कूल – ₹50,000
देव भूमि प्रॉपर्टी ( शनि राठौर) – ₹2,50,000

नगर निगम वृंदावन जोन द्वारा सभी संबंधित फर्मों को अलग-अलग नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया है कि वे अपने द्वारा लगाए गए अवैध होर्डिंग्स और विज्ञापन पटों को तत्काल हटाते हुए एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करें।
निर्धारित समय में पालन न करने पर नगर निगम द्वारा कठोर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई से अवैध विज्ञापन लगाने वालों में हड़कंप मच गया है और शहर को अव्यवस्थित होर्डिंग्स से मुक्त कराने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

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