डॉ0 कफील खान ने अपने 22-08-2017 के बी0आर0डी0 आक्सीजन त्रासदी के बाद हुये निलम्बन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे चुनौती दी

 


डॉ0 कफील खान ने अपने 22-08-2017 के बी0आर0डी0 आक्सीजन त्रासदी के बाद हुये निलम्बन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे चुनौती दी है | इसके अलावा 24-02-2020 को अपने ऊपर दोबारा शुरू हुई जांच पर भी सवाल उठाए है |

डॉ0 कफील खान के निलम्बन  समाप्त करने की याचिका Writ A No 7412 of 2021 पर माननीय न्यायधीश यशवन्त वर्मा जी ने डॉ0 कफील खान के सीनियर वकील मनीष कुमार निगम जी और एडवो0 मनोज कुमार जी तथा उ0प्र0 के सरकारी वकील की बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया | न्यायाधीश महोदय ने  यह माना है कि डॉ0 कफील खान अपने निलम्बन को समाप्त करने के लिए हमारे पास पहले भी आए थे और उनकी Writ A No 3511 of 2019 पर न्यायालय ने दिनाँक – 07-03-2019 ऊ0प्र0 सरकार को डॉ0 कफील खान की जाँच 3 माह मे समाप्त करने का आदेश भी दिया था | न्यायालय को यह बताया गया कि न्यायालय के आदेश के बाद जाँच अधिकारी ने अपनी जाँच रिपोर्ट 15-04-2019 को पूरी कर दी थी जिसमे डॉ0 कफील खान को चिकित्सीय लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपो से मुक्त कर दिया गया था | इसके बाद ऊ0प्र0 सरकार के अधिकारियों ने 11 महीने बाद पुनः जाँच के आदेश दे दिये है | यह 11 महीने का अन्तराल क्यूं हुआ ? पुछे जाने पर जाँच अधिकारी इसका जवाब देने मे असमर्थ रहे | 


न्यायालय, ऊ0प्र0 सरकार को यह आदेश देती है कि डॉ0 कफील खान को 4 साल से ज्यादा निलम्बित रखने का औचित साबित करते हुये दिनाँक- 05-08-2021 को जवाब दाखिल करे | 

डॉ0 कफील खान के साथ 7 और लोग ( डॉक्टर्स, चीफ फार्मसिस्ट, लिपिक एवं सहायक लिपिक ) जो निलम्बित हुये थे उनकी बहाली हो चुकी है  |

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