सीतापुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार सिंह ने एक गंभीर मामले में थाना तम्बौर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला 13 जून 2025 का है, जब चार नाबालिग बच्चों की शारदा नदी में डुबोकर हत्या कर दी गई थी।
पीड़ित पिता गौतम की शिकायत के अनुसार, आरोपी शिब्बू उर्फ अजय और उनके साथी चारों बच्चों को बहला-फुसलाकर शारदा नदी के पास बन रहे पुल को दिखाने के बहाने ले गए। इन बच्चों में राहुल, उत्कर्ष, अविनाश और देवांश शामिल थे। सभी बच्चों की उम्र 12 से 14 वर्ष के बीच थी।
शिकायत में बताया गया कि जब बच्चे आरोपियों की गलत मांगों को मानने से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उन्हें नदी के कीचड़ युक्त पानी में डुबोकर मार डाला। थाने से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी तम्बौर को एक सप्ताह के भीतर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही नियमानुसार जांच करने और कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है।
इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने कहा कि माननीय मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट सीतापुर न्यायालय ने चार नाबालिक बच्चों की हत्या के प्रकरण में तंबौर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है और मैं पीड़ित पक्ष की कानूनी रूप से पूरी सहायता करूंगा और हत्यारे कतई बक्शे नहीं जाएंगे।
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