बिना मानचित्र स्वीकृति बन रही कॉलोनी पर प्राधिकरण का ताला, 35 हजार वर्गमीटर में चल रहा था अवैध निर्माण

संवाददाता आलोक तिवारी 
मथुरा, 23 फरवरी। गोवर्धन रोड पर नहर से पहले लगभग 35 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति कराए सड़क, बाउंड्रीवाल, कॉटेज, ऑफिस और कॉलोनी गेट का निर्माण कराए जाने के मामले में विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को सील कर दिया। यह कार्रवाई प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर सचिव के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने थाना गोवर्धन पुलिस की मौजूदगी में की।
प्राधिकरण द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं में वाद संख्या एम.टी.डी.आर./जेड-2/ए.एन.आई./2025/0000633 दर्ज किया गया था। वाद की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथियों पर निर्माणकर्ता न तो उपस्थित हुए और न ही कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके बावजूद स्थल पर निर्माण कार्य लगातार जारी रहा।
बताया गया है कि मौके पर बिना स्वीकृत मानचित्र के 12 कॉटेज, वॉच टावर, सड़क, बिजली के पोल, ऑफिस तथा कॉलोनी के गेट का निर्माण किया जा रहा था। नियमानुसार अनुमति न लेने और आदेशों की अनदेखी करने पर प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई।
प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया, वहीं क्षेत्र में यह कार्रवाई पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी

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