(इसरार अली की रिपोर्ट)भारत सरकार के न्याय विभाग एवं राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कानूनी प्रक्रिया को आमजन तक आसानी से एवं सुगम तरीके से पहुंच जाए इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सीएससी ई गवर्नेस के माध्यम से नया नवाचार किया है । अभी तक लोगों को कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए वकील के पास जाने की जरूरत होती थी । इसको देखते हुए केंद्रीय न्याय विभाग ने सीएससी ई- गवर्नेस के माध्यम से इस योजना को लागू किया है । जिसमें सूचना और संचार तकनीकी का इस्तेमाल करके दिल्ली के एक्सपर्ट वकील और जरूरतमंद हितग्राहियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कराया जा रहा है टेली लॉ योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था अच्छे परिणाम को देखते हुए इसे सभी लागू कर दिया गया है । सीएससी केंद्रों पर व्यक्तियों से मात्र 30 रुपये के शुल्क में सलाह दी जाएगी ।
*टेली लॉ के माध्यम से शामिल प्रकरण*
• दहेज , पारिवारिक विवाद , तलाक , घरेलू हिंसा से बचाव , महिला , बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के भरण - पोषण , कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन यौन दुर्व्यवहार पर ।
•जमीन जायदाद व सम्पत्ति का अधिकार , महिला एवं पुरुषों के लिए समान मजदूरी , मातृत्व लाभ , भ्रू हत्या रोकथाम , बाल विवाह , बाल श्रम , बाल मजदूरी, बच्चों के शिक्षा के अधिकार ।
• गिरफ्तारी ( गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया , बिना वारंट गिरफ्तारी , जोर जबरदस्ती से गिरफ्तारी , महिला से पूछताछ , पुलिस हिरासत में यातना , एफआईआर प्रक्रिया , जमानती , गैर जमानती अपराध ।
• जमानती प्रक्रिया , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति के प्रति अत्याचार पर ।
*इनको मिलेगा टेली लॉ का निःशुल्क लाभ*
•महिलाएं
• बच्चे
•अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित | जाति के सदस्य
• औद्योगिक कामगार , श्रमिक , मजदूर जातीय हिंसा से पीड़ित । प्राकृतिक आपदा से पीड़िता जैसे भूकंप , बाढ़ , सूखा ।
•दिव्यांग व्यक्ति , मानसिक रूप अस्वस्थ्य ।
• गरीबी रेखा के नागरिक ।
• ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में हैं ।
*यह है प्रक्रिया :*
सीएससी जिला प्रबंधक वरुण पाण्डेय व जिला समन्वयक विशाल सिंह ने बताया कि टेली लॉ के माध्यम से लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को उनके गांव , पंचायत में उपस्थित सीएससी केंद्र जाना पड़ता है जहां पर सीएससी के पोर्टल के माध्यम से हितग्राही का ऑनलाइन पंजीयन होगा जिसमें नाम , उम्र , पता , फोन नंबर तथा समस्या का संक्षिप्त में वर्णन होगा और एक्सपर्ट से समय के लिए अपाइंटमेंट फिक्स कर लिया जा रहा है। एक्सपर्ट के द्वारा उस बुकिंग समय में हितग्राही को कानूनी सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान की जा रही है ।
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