ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ‘गेम चेंजर’ बनेगा वीबी जी राम जी अधिनियम, अब 100 नहीं 125 दिन के रोजगार की गारंटी: संदीप सिंह
संवाददाता आलोक तिवारी
मथुरा। संसद द्वारा हाल ही में पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। यह अधिनियम किसी साधारण योजना तक सीमित नहीं है बल्कि पहली बार ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित करता है।
जिले के प्रवास पर आए प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि यह योजना श्रमिकों के लिए “लाइफ लाइन” साबित होगी। उन्होंने बताया कि अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी जबकि अतिरिक्त प्रावधानों के साथ श्रमिकों को कुल 185 दिनों तक रोजगार मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूर्व में श्रमिकों को औसतन मात्र 50 दिन ही काम मिल पाता था लेकिन नए अधिनियम के तहत यह स्थिति पूरी तरह बदलेगी। यदि किसी कारणवश काम उपलब्ध नहीं कराया गया तो श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। वहीं मजदूरी भुगतान में देरी होने पर विलंबित दिनों का ब्याज देना भी अनिवार्य होगा। मजदूरी भुगतान के लिए 7 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब बेरोजगारी भत्ता कागजी नहीं, बल्कि स्वतः मिलने वाला अधिकार होगा। ग्राम स्तर पर योजना निर्माण की पूरी स्वतंत्रता दी गई है और सभी कार्यों का चयन ग्राम सभा में किया जाएगा। ऊपर से काम थोपने की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। ग्राम पंचायतें ग्रामीणों की सहभागिता से विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेंगी।
इससे विकास, सशक्तिकरण और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। सभी कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर दर्ज होंगे जिससे विभागीय समन्वय मजबूत होगा और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगेगी।
प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि तकनीकी पारदर्शिता के तहत एआई आधारित जीपीएस ट्रैकिंग से श्रमिकों की उपस्थिति और कार्य प्रगति की निगरानी की जाएगी। इससे फर्जी जॉब कार्ड, बिचौलिये और ठेकेदार प्रथा पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। कम भुगतान या अनियमितता की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
कृषि गतिविधियों के साथ समन्वय के लिए राज्य सरकार को बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिनों की अवधि निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि खेती प्रभावित न हो। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद इसके अनुरूप नए कार्य शुरू होंगे, जिससे रोजगार के अवसर और मजदूरी दरों में वृद्धि होगी।
मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं और उनके अंतिम शब्द भी “हे राम” थे।
पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, विधायक पूरन प्रकाश ठा. मेघश्याम सिंह महापौर विनोद अग्रवाल महानगर अध्यक्ष राजू यादव जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह अपर जिलाधिकारी (वित्त) पंकज वर्मा सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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