वन टाइम टैक्स व्यवस्था लागू, वाहन स्वामियों को बड़ी राहत

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन कर प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए किराये व पारिश्रमिक पर संचालित वाहनों के लिए एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) व्यवस्था लागू कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है और इसे वाहन पोर्टल पर भी लागू कर दिया गया है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहन स्वामियों को बार-बार कर जमा करने की जटिल प्रक्रिया से राहत देना, कर प्रणाली को सरल बनाना और राजस्व संग्रह को अधिक पारदर्शी व सुदृढ़ करना है। अब विभिन्न श्रेणियों के व्यावसायिक वाहनों पर एक बार ही कर देय होगा।

निर्धारित दरों के अनुसार किराये पर चलने वाली दोपहिया मोटरसाइकिल पर वाहन मूल्य का 12.5 प्रतिशत, तिपहिया मोटर कैब पर 7 प्रतिशत कर लगेगा। 10 लाख रुपये तक की मोटर/मैक्सी कैब पर 10.5 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक की मोटर/मैक्सी कैब पर 12.5 प्रतिशत कर निर्धारित किया गया है। निर्माण उपकरण वाहन (जैसे जेसीबी, बुलडोजर) पर 6 प्रतिशत कर देय होगा। 3000 किलोग्राम तक के मालवाहनों पर 3 प्रतिशत तथा 3000 से 7500 किलोग्राम तक के मालवाहनों पर 6 प्रतिशत कर तय किया गया है।

पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पूर्व अवधि के प्रत्येक वर्ष पर 8 प्रतिशत की छूट के साथ कर की गणना की जाएगी, हालांकि अधिकतम छूट 75 प्रतिशत तक ही मान्य होगी। यदि कोई निजी वाहन एकमुश्त कर जमा कर व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है, तो मात्र 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर देना होगा।

योजना की जानकारी देने के लिए शाहजहांपुर के उप संभागीय परिवहन कार्यालय में विशेष परिवहन मेले का आयोजन भी किया गया, जहां अधिकारियों ने वाहन स्वामियों की शंकाओं का समाधान किया। परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर सरल और पारदर्शी कर प्रणाली से जुड़ें

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